न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक रहेगा. इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता (National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata) द्वारा पारित आदेश व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के टिकाऊ रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश (Sustainable Sand Mining Management Guideline) के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
नदी घाटों से बालू का उठाव करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश
रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू व जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा रांची एसएसपी से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध भी किया गया है.