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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी. उम्मीद की जा रही है कि शीर्ष अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर सकती है. यह आदेश वक्फ संपत्तियों को डि-नोटिफाई करने, कलेक्टर की जांच के दौरान नए प्रावधानों को लागू न करने और वक्फ बोर्ड के साथ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर हो सकता है.
वहीं, इससे पहले बुधवार को इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो घंटे की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा हैं. हालांकि, कल (16 अप्रैल) की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक से शीर्ष कोर्ट इंकार कर दिया हैं. लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है.
बता दें कि कल, बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता से संबंधित 72 याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने की. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और मुस्लिम संगठनों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सी यू सिंह जैसे वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं और प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले में नोटिस जारी करने और एक अंतरिम आदेश पारित करने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि इससे "समानताएं संतुलित होंगी."