झारखंडPosted at: जनवरी 31, 2025 तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को 15 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में हुई 7 साल की सजा
ACB की विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को 15 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ उन्हें 25 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. अगर वह जुर्माना नहीं भरते है तो उन्हें अतिरिक्त 5 माह की सजा काटनी होगी. ACB की विशेष कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई है. आपको बता दें कि रिश्वत लेने का यह मामला 24 जुलाई 2014 का है. उन्होंने चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से 50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे. इसके बाद रिश्वत की राशि 15 हजार रुपए तय हुई थी. इस बात की शिकायत ठेकेदार ने ACB को कर दी थी. इसके बाद ACB की टीम ने आरोपी अभियंता को 15 हजार रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.