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रांचीः खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन पर सुनवाई की. यह सुनवाई ईडी की विशेष अदालत में हुई. जहां सुनवाई के दौरान ED कोर्ट ने PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की धारा 3 और 4 के तहत निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है. अब पूजा सिंघल पर ट्रायल शुरू होगा.
जानकारी के लिए बता दें, खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल के अलावे अन्य दो लोगों के खिलाफ भी पीएमएलए एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल चलेगा. उन दो लोगों में सीए सुमन कुमार और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के नाम शामिल है. बता दें, कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस के बाद आरोप गठन के लिए आज यानी 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी.
मनरेगा घोटाला मामले में रांची ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बता दें, आरोप गठन से पहले आरोप मुक्त कराने को लेकर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने अदालत के समक्ष डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 अप्रैल को ही पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन की याचिका को खारिज कर दिया था. फिलहाल, पूजा सिंघल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है. हालांकि सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है.