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पत्नी की गोली मरकार हत्या करने का आरोपी खिस्तपियन आइंद दोषी करार, 5 फरवरी को सजा के मामले में होगी सुनवाई

पत्नी की गोली मरकार हत्या करने का आरोपी खिस्तपियन आइंद दोषी करार, 5 फरवरी को सजा के मामले में होगी सुनवाई

न्यूज़11भारत

रांची/डेस्क: पत्नी की गोली मारकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति खिस्तपियन आइंद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. 5 फरवरी को कोर्ट दोषी को सजा सुनाएगी. हत्या की घटना 21 मार्च 2021 की अहले सुबह की है. टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के बड़का टोली महिलोंग का रहने वाला दोषी खिस्तपियन आइंद अपनी पत्नी शांति रेखा किंडो पर हमेशा शक करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे. आखिरकार उसने 21 मार्च को गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी. 
 
दोषी और मृतिका के बेटे हर्ष शुभम आइंद के लिखित आवेदन पर टाटीसिल्वे थाना में कांड 27/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हर्ष शुभम आइंद के उस आवेदन के मुताबिक 21 मार्च 2021 को सुबह 5.55 बजे घर में गोली चलने की आवाज आई थी. हर्ष शुभम आइंद उठकर अपने छोटे भाई और बहन के कमरे गए तो. वह दोनों सो रहे थे. उसके बाद मामी-पापा के कमरे गया तो वहां मम्मी खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई  थी. उनके कान के पास से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था. जब हर्ष ने अपने पापा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा तो उसने मदद नहीं की और हाथ लगाने से भी मना किया. उसके बाद थाना जाने की बात कहकर भाग गया  था. जिसके बाद घायल अवस्था में मृतिका को रिम्स ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
 
 
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