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रांची/डेस्क: पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाली दोषी पति खिस्तपियन आइंद को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव ने ये सजा सुनाई है. विक्टिम कंपनसेशन के तहत पीड़ित बच्चे को आर्थिक सहयोग मिलेगा. कोर्ट ने डालसा रांची को विक्टिम कंपनसेशन के तहत आर्थिक सहयोग करने का निर्देश दिया है.
हत्या की घटना 21 मार्च 2021 की अहले सुबह टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के बड़का टोली महिलोंग की है. दोषी खिस्तपियन आइंद अपनी पत्नी शांति रेखा किंडो पर हमेशा शक करता था और जान से मारने की धमकी देता था. आखिरकार उसने 21 मार्च को गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी. दोषी और मृतिका के बेटे हर्ष शुभम आइंद के लिखित आवेदन पर टाटीसिल्वे थाना में कांड 27/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
हर्ष शुभम आइंद के उस आवेदन के मुताबिक 21 मार्च 2021 को सुबह 5:55 बजे घर में गोली चलने की आवाज आई थी. हर्ष शुभम आइंद उठकर अपने छोटे भाई और बहन के कमरे गए तो वह दोनों सो रहे थे. उसके बाद मां- पापा के कमरे गया तो वहां मम्मी खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी. उनके कान के पास से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था. जब हर्ष ने अपने पापा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने को कहा तो उसने मदद नहीं की और हाथ लगाने से भी मना किया. उसके बाद थाना जाने की बात कहकर भाग गया था. जिसके बाद घायल अवस्था में मृतिका को रिम्स ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.