झारखंडPosted at: अप्रैल 29, 2025 मादक पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मादक पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री मामले में तीन आरोपी मंगरा लोहरा , कुंवर मुंडा और लखन मुंडा को अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने 5-5 साल और 50-50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. बता दें कि 19 मई 2023 को दशम फॉल थाना को सूचना मिली थी कि इलाके में व्यापारियों द्वारा अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस रोशेल टोला के रास्ते पर रेकी की थी. करीब 11.45 बजे मोटरसाइकिल में सवार दो संदिग्ध को पुलिस ने रुकने को कहा तो दोनों तेज गति से भागने लगे. तभी पुलिस ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया. पकड़े गए मंगरा लोहरा और कुंवर मुंडा के पास से अफीम भी जब्त की गई थी. दोनों के निशानी पर अफीम की बिक्री करने वाले लखन मुंडा को भी पुलिस ने खदेड़कर धर दबोचा था.