किशोर कुमार जायसवाल/न्यूज़11 भारत
गुमला/डेस्क: जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित महदनीया केला बगान में 23 अगस्त 2021 की देर रात कर्नाटक राज्य से आकर इलाके में लोकल किसानों के बीच केले की खेती का अलख जगाने वाले लोकेश पुत्तास्वामी व उसके साथी एम देवा दासु की निर्मम हत्या के मामले में करीब तीन साल बाद अदालत का फैसला सामने आया है. इस चर्चित मामले में एडीजे फ़ॉर संजीव भाटिया ने घटना में शामिल तीन नामजद आरोपियों यथा आनंद उरांव उर्फ आनंद तिग्गा,अर्पण उरांव व बसंत उरांव को अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है.
अदालत ने तीनों आरोपी को आइपीसी की धारा 302 व 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनो को पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नही देने पर तीन-तीन साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार अदालत ने धारा 394/34 के तहत तीनो को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपया जुर्माना लगाया है.
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जुर्माना नही देने पर तीन-तीन साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. धारा 460/34 के तहत तीनो को आजीवन कारावास व एक एक लाख जुर्माना लगाया है. जुर्माना नही देने पर तीन साल अतितिक्त सजा का प्रावधान किया है. धारा 435 के तहत 7 साल कारावास व दस हजार जुर्माना लगाया है. धारा 411 के तहत 3 साल कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया है.