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रांची/डेस्क: रांची सिविल कोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को सुनवाई के दौरान दोषी करार दे दिया है. एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को ये फैसला सुनाया है. पूरा मामला मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने का है. अदालत ने दिनेश गोप को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दिनेश को अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. सुनवाई के दौरान ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए. इन सब सबूतों के आधार पर दिनेश गोप को दोषी करार दिया गया और उसे दो साल कि सजा सुनाई गई. आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ साल 2023 में कांड संख्या 02/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. बता दें कि दिनेश गोप के ऊपर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.