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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने गृह सचिव, महिला बाल विकास सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, रांची उपायुक्त, रांची एसएसपी एवं नगर निगम के आयुक्त को तलब किया है. आगामी बुधवार 18 सितंबर को सभी को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है.
महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे बढ़ते अपराध मामले में इन्हें तलब किया गया है. अदालत ने मौके पर कहा निजी विद्यालयों को छोटे बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा. अदालत ने कहा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्कूली बसों में एक महिला शिक्षक या वार्डन रहे.
अदालत ने महिलाओं और छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि- ये मामला बेहद गंभीर, मामले में हाई कोर्ट के अधिवक्ता भारती कौशल ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार 18 सितंबर को होगी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण राय की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है.