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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस. एन. पाठक की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 25 अगस्त 2017 से होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि 5 जनवरी तक होम गार्ड के जवानों को एरियर का लाभ नहीं दिया जाता तो अदालत ज़िम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा.
बता दें कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया था. पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाए. ये पूरी जानकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी द्वारा दी गई.