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रांची/डेस्क: जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीजीएल रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा हैं. वहीं, प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि पेपर लीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला हैं.
कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को एफिडेविट के माध्यम से फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया हैं. बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था. 17 दिसंबर को कोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाया था. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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बताते चले कि पिछले वर्ष 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई हैं.