झारखंडPosted at: जनवरी 13, 2025 हाईकोर्ट में शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, सरकार ने उपलब्ध कराई जानकारी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी रोशनी खलखो की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराने की जानकारी दी गई है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के ही चुनाव कराया जाए. ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव नहीं रोका जा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि SC के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव नहीं कराना कोर्ट की अवमानना होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक नया वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखें.