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रांची/डेस्क: एक से अधिक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने मामले को लेकर जेएसएससी (JSSC) को निर्देश दिया है कि एक अभ्यर्थी की एक ही पद पर उम्मीदवारी सुनिश्चित करें. उन्होंने इसको लेकर व्यवस्था बनाने का भी निर्देश जारी किया है. साथ ही पूरे मामले पर JSSC से एक सप्ताह में जवाब की मांग की गई है.
बता दें कि जेएसएससी (JSSC) ने पिछले साल करीब 1000 प्रशिक्षण अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन के शर्त के अनुसार, पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को 10 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 तक आवेदन करने को कहा गया था. इसके बाद 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था. जिसकी जानकारी बाहर आने के बाद जेएसएससी (JSSC) ने उन सभी अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया था.