झारखंडPosted at: सितम्बर 22, 2024 ब्रॉडबैंड और फाइबर इंटरनेट बाधित करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, छह सप्ताह में SOP बनाने का दिया निर्देश
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मोबाइल इंटरनेट के अलावा ब्रॉडबैंड और फाइबर नेट बाधित करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. मामले में दूसरे दिन विशेष बेंच ने सुनवाई करते हुए ब्रॉडबैंड और फाइबर नेट बाधित करने पर संज्ञान लिया है. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा था कि सिर्फ मोबाइल इंटरनेट को बंद किया गया है. वहीं, दूसरे दिन राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड और फाइबर नेट को बाधित कर दिया था. इस मामले को लेकर स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. मामले में अदालत ने आगामी छह सप्ताह में इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने को लेकर SoP बनाने का निर्देश दिया है.