'SIR में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो रद्द होगी सारी प्रक्रिया' सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी अब विपक्ष के लिए बनेगी चुनौती!

चुनाव आयोग को मिली 'क्लीन चिट'. तो पूरे देश के SIR को मिल जायेगी 'हरी झंडी'

By : Pramod Kumar
'SIR में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो रद्द होगी सारी प्रक्रिया' सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी अब विपक्ष के लिए बनेगी चुनौती!

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसकी SIR प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ी पायी गयी तो पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने वैसे यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग के लिए की है, लेकिन उसकी यह टिप्पणी अब यह विपक्ष के राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भी बन सकती है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी तो फिर विपक्षी दलों के सामने बगले झांकने के अलावा कोई चारा नहीं रह जायेगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके आधार पर अभी तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कहीं भी प्रश्नचिह्न नहीं लगा है. यहां तक कि चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने के बाद जो सूची अपनी वेबसाइट पर डाली है, उस पर कुछ सामान्य आपत्तियों को छोड़ दिया जाये तो सड़कों से संसद तक विरोध प्रदर्शन तक करने वाले विपक्ष की ओर से आपत्तियां तक नहीं रही हैं. जबकि सड़कों पर वह आपत्तियों का पूरा पुलिंदा खोले बैठा है.

सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर क्यों हुआ नाराज?
 
मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग (ECI) की प्रक्रिया में कुछ भी गैरकानूनी पाया गया तो इस पूरी प्रक्रिया को वह रद्द कर देगा. एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में सुनवाई चल रही है. बेंच ने चुनाव आयोग को साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसकी प्रक्रिया में कानून और नियमों का पूरा पालन होना चाहिए और यह उसकी जिम्मेवारी भी है. एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है. बता दें कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग  को आदेश दिया था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में 12वें वैध दस्तावेज के रूप में आधार को भी शामिल किया जाये.
बता दें कि चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को बिहार के लिए एक ड्राफ्ट सूची अपनी वेबसाइट पर जारी किया था  जिसमें SIR प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख नाम मतदाताओं के नाम  हटा दिए गए हैं. इसी को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार पर हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार की मिली भगत से ऐसा हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने की चेतावनी दी है.

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