अनंत
न्यूज़11 भारत/डेस्क: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में 13 और 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है. इस अवसर पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है. मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, हालांकि, यदि कोई मतदाता ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो वे वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी मतदान कर सकते हैं.
12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य-
मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने ईपीक के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिनमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
4. बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
5. पैन कार्ड
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. आधार कार्ड
11. सांसद/विधायक पार्षद को जारी पहचान पत्र
12. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
चुनाव आयोग का यह कदम मतदाताओं की सुविधा और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी भी मतदाता को पहचान पत्र के अभाव में मतदान से वंचित न रहना पड़े.