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रांची/डेस्क: धनबाद में 28 जुलाई, 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में दाखिल पीआईएल को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा बंद कर दिया गया है. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि विस्तृत अनुसंधान के बाद इस मामले में षड्यंत्र जैसा कुछ भी सामने नहीं आया है. अदालत ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई को साक्ष्य खंगालने पर कहीं भी, कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है. वहीं हत्याकांड में दो दोषियों को सजा हो चुकी है.
बता दें कि 28 जुलाई, 2021 के अहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद को एक ऑटो द्वारा टक्कर मार दिया गया था. इस दौरान जज उत्तम कुमार की मौत हो गयी थी. हत्याकांड के मामले में अदालत ने अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.