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रांची/डेस्कः गढ़वा जिले के कांडी थाना को झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल सील करने का आदेश दिया है. मामल में हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें अधिवक्ता राजीव कुमार (रिटायर्ड जिला जज) ने प्राथी की तरफ से अपना पक्ष रखा.
दरअसल, गढ़वा के कांडी थाना का भवन निर्माण होने के पश्चात उस जमीन के स्वामित्व को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. बता दें, मामले में प्राथी अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर कराई है.
मामले में सुनवाई के दौरान प्राथी की तरफ से कहा गया है कि कांडी थाना का भवन उसकी जमीन पर बनाया गया है. मगर उसे किसी तरह की कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया है. इसपर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बिना मुआवजता दिए किसी भी जमीन पर सरकारी निर्माण कैसे किया जा सकता है.