झारखंडPosted at: जुलाई 26, 2024 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अगले आदेश तक SFC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः राज्य खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने फिलहाल सरकार द्वारा हिमांशु शेखर को पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. हिमांशु शेखर ने अपने याचिका में बिना शो- कोज किये पद से हटाए जाने को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध बताया है. बता दें कि फरवरी 2021 में हिमांशु शेखर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे. वहीं, जुलाई 2024 में सरकार ने विभाग को आय व्यय विवरणी नहीं देने पर हटाया था. मामला न्यायालय में रहने या मामले के निपटारे तक उस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं करने का भी आदेश अदालत में पारित किया गया. मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त माह में होगी.