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रांची/डेस्क: झारखंड के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को चुनौती दी थी. अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी.
यह मामला 2018 का है, जब एक दुष्कर्म पीड़िता की फोटो अस्पताल से वायरल हो गई थी.आरोप है कि इरफान अंसारी के मोबाइल से यह फोटो लीक हुई जिसके खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था. दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और 21 दिसंबर 2022 को दुमका सिविल कोर्ट ने इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था.
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इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में इरफान अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया गया. बता दे की इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने मामले की बहस की और इस फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा.