दहेज हत्या

दहेज हत्या मामले में पिता और पुत्र दोषी करार, 25 अगस्त को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

दहेज हत्या मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार दिया गया है. 25 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

By : Ark Sahuliyar
दहेज हत्या मामले में पिता और पुत्र दोषी करार, 25 अगस्त को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
दहेज हत्या मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार दिया गया है. 25 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. महिला के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मामला 29 जून 2020 का है. मृतिका उपासना रानी के पिता ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार हजारीबाग के नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी साल 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी. 

शादी के बाद से ही दहेज और मोटरसाइकिल के लिए उपासना को प्रताड़ित किया जा रहा था. उपासना के पति और ससुराल वाले मारपीट भी करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे. 29 जून 2020 को उपासना के पति ने अपने ससुर को फोन पर सूचना दी कि लड़ाई झगड़ा में उपासना की मृत्यु हो गई. सूचना पर मृतिका के पिता सुखदेव नगर के लक्ष्मी नगर स्थित मृतिका के ससुराल पहुंचा, तो देखा कि उनकी बेटी का शव भी पड़ा है. गला और चेहरे पर काला निशान है. मामले को लेकर मृतिका के पिता ने पति, सास, ससुर समेत 8 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की जांच कर आइयो ने महिला के पति और ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.