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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों को 4 साल से अधिक समय तक खाली रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में की गई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इन पदों को भरने के लिए 25 मार्च को बैठक बुलाई गई हैं. सरकार ने भरोसा दिलाया कि महीने के अंत तक लोकायुक्त और सूचना आयुक्त दोनों पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार के इस आश्वासन पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि सरकार पहले भी इस तरह के वादे करती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं.
अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह का अंतिम समय दिया हैं. साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल तय की गई हैं. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि तय समयसीमा के भीतर नियुक्ति नहीं होने पर सख्त आदेश जारी किए जाएंगे. यह मामला सिर्फ एक याचिका तक सीमित नहीं हैं. कोर्ट इस मुद्दे से जुड़ी सात जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा हैं. इनमें अधिवक्ता रितु कुमार, नवीन कुमार, अभय कुमार मिश्रा, धीरज कुमार और कुमार हर्ष सहित कई लोगों ने पक्ष रखा हैं.
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