झारखंडPosted at: जनवरी 30, 2025 JTET अभ्यर्थी ही हो पाएंगे सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 30 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केवल JTET अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते है. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने CTET परीक्षा पास की है वह सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक तरफ JTET पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली हिया. वहीं दूसरो ओर जिन्होंने JTET परीक्षा पास किए बिना शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का आवेदन दिया था उन्हें बड़ा झटका लगा है. वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने प्रार्थियों की ओर से बहस की.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिन्दल और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य में चल रहे 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति में दूसरे राज्य के सीटेट पास या टेट पास अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. इसके बाद से यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.