झारखंडPosted at: जुलाई 10, 2024 जमीन घोटाला मामले के आरोपी मोहम्मद इरशाद को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपी मोहम्मद इरशाद को राहत नहीं मिली है. पीएमएलए (PMLA) की विशेष कोर्ट ने इरशाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इरशाद ने 15 जून को याचिका दायर कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.
बता दें कि ED ने मोहम्मद इरशाद को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले ED ने झामुमो नेता अंतू तिर्की जमीन कारोबारी बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर छापेमारी की थी. मोहम्मद इरशाद पर मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है.