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अब बिहार में नहीं बजेंगे अश्लील गाने, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अब बिहार में नहीं बजेंगे अश्लील गाने, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: अश्लील गानों पर बिहार पर रोक लगा दी गई है. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. कुछ दिनों बाद होली है. यह तो सभी को पता है कि होली में बड़ी संख्या में बोजपुरी गाने रिलीज होते है. ऐसे में होली के पहले ही यह बड़ा फैसला लिया गया है. 

 

सभी आईजी और डीआईजी को पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि द्विअर्थी और अश्लील गानों पर प्रसारण पर रोक लगाएं. इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जाए और प्राथमिकी दर्ज किया जाए. ऐसे जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 296/79 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

 

'समाज पर पड़ता है गहरा दुष्प्रभाव'

पुलिस मुक्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा आए दिन देखा जाता है कि बसों,ट्रकों, ऑटो, सार्वजनिक स्थलों, समारोहों आदि में धडल्ले से बिना रोक-टोक के दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण किया जाता है. इस चीज़ का समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है. महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृत्ति इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से बुरी तरह से प्रभावित होती है. 

 

'महिलाओं की गरिमा और सम्मान को गाने से पहुंचता है ठेस'

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि भोजपुरी के दोहरे अर्थ वाले गानों के कारण महिलाएं कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस करती है. महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ऐसे गाने ठेस पहुंचाते है. छोटे-छोटे बच्चों को दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने गलत संदेश देते है. इसके अलावा उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं. महिलाओं, बच्चों तथा संपूर्ण समाज को यह गंभीर और ज्वलंत सामाजिक समस्या दुष्प्रभावित कर रहा है. ऐसे में इस समस्या का निदान के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है. 

 

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने हेतु अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए. इसके साथ इस तरह के मामले को चिन्हित करें और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-296/79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करे और कार्रवाई करें. 






 

 


 
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