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रांची/डेस्क: राज्य में अब निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नगर निगम क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी. वहीं, नगर निगम से बाहर 15 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी. इस संबंध में झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 सदन से पारित हो गया. झारखंड में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए अब कई शर्तों का पालन करना होगा.
झारखंड विधानसभा से झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 आंशिक संशोधन के साथ पारित हो गया. इसके तहत अब राज्य में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी. वहीं नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों में कम से कम 15 एकड़ भूमि की ज़रूरत होगी. इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र वाले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रूपये का फंड और नगर निगम के बाहर वाले क्षेत्र के लिए 7 करोड़ का फंड रहना ज़रूरी है.