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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में प्रशासनिक तैयारियों का कार्य आरंभ हो चुका है. रांची विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो चुनाव परिणाम आने तक प्रभावी रहेगी. मतदान के दो चरणों के बाद 23 नवम्बर को परिणाम घोषित किए जाएंगे, इसलिए यह निषेधाज्ञा 23 नवम्बर तक जारी रहेगी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा लागू की गई है.
यह निषेधाज्ञा रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा जारी की गई है. जिला कलेक्टर कार्यालय ने सूचित किया है कि यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. और 23 नवंबर की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी.
जानें, चुनाव के समय किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा और किसे अनुमति दी जाएगी?
राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूस का आयोजन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से नहीं किया जायेगा. साथ ही जनसभा और जुलूस में अस्त्र-शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और आंतकित करने की अनुमति नहीं होगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा.
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. वहीं, शादी, बरात पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार और अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा.