झारखंडPosted at: अप्रैल 29, 2025 बहुचर्चित प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ आलोक समेत अन्य ने CBI कोर्ट में किया सरेंडर
बेल बांड भरने पर मिली नियमित जमानत

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: बहुचर्चित प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ आलोक समेत कई लोगों ने CBI कोर्ट में सरेंडर दिया है. 10- 10 हजार रुपए के दो निजी मुचलका पर उन्हें नियमित जमानत मिली है. उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर बेल बांड भरने का आदेश दिया गया था. इस मामले में सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया था. इसके बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने याचिका दाखिल कर सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत गुहार लगाई थी. लेकिन CBI कोर्ट से किसी को भी जमानत नहीं मिली थी. CBI कोर्ट ने सबकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद राहत के लिए सभी आरोपी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. ऐसे में ADM राजेश्वर नाथ आलोक समेत कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2012 में इस मामले में जांच शुरू की थी. 12 साल में जांच पूरी करते हुए 64 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले थे. बता दें कि नियुक्ति पाने वाले लोग आज की तिथि में प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी के तौर पर देवा दे रहे है.