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झारखंड


रांची सिविल कोर्ट ने सेना की भूमि के अवैध खरीद-बिक्री के आरोपी सौरव को जमानत देने से किया इनकार

रांची सिविल कोर्ट ने सेना की भूमि के अवैध खरीद-बिक्री के आरोपी सौरव को जमानत देने से किया इनकार

 न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क :रांची सिविल कोर्ट ने सेना की कब्जे वाली भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में चार्जशीटेड आरोपी सौरव कुमार उर्फ सौरव बर्नवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सौरव ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 
प्राथमिकी की जांच पूरी करते हुए पुलिस ने पिछले सप्ताह सौरव कुमार सहित पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सौरव के अलावा अफसर अली, मो. सद्दाम हुसैन, इम्तियाज खान उर्फ इम्तियाज अहमद और फैयाज खान का नाम शामिल है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने सेना की भूमि का अवैध तरीके से अधिग्रहण किया और उसे बेचा।
 
कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले की गंभीरता पर विचार किया। इस मामले में पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट पेश की थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी की जमानत देना उचित नहीं होगा। 
 
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस तरह के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही कर रहा है और अवैध कब्जे की गतिविधियों को रोकने के लिए तत्पर है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई और पुलिस की जांच का इंतजार किया जा रहा है।
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