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सिमडेगा/डेस्क : आगामी 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से सिमडेगा के एसडीओ सुमंत तिर्की ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीओ ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा के लिए 10 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सिमडेगा कॉलेज, सीएम ऑफ़ एक्सीलेंस स्कूल (बालक और बालिका), उर्सूलाइन कान्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, संत अन्ना बालक विद्यालय, सेंट मेरीज़ हाई स्कूल, सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत जेवियर कॉलेज और कस्तूरबा गांधी सीएम ऑफ़ एक्सीलेंस स्कूल शामिल हैं।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में मटरगश्ती करना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, नकल करना या कराने वाले सभी कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा, उत्तर पुस्तिका लेकर भाग जाना या उसे नष्ट करना भी दंडनीय अपराध होगा। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है और अभ्यर्थीत्व समाप्त किया जा सकता है।
एसडीओ ने यह भी कहा कि कदाचार में पकड़े गए परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के खिलाफ झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा में तैनात कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा 21 सितंबर की सुबह 6:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगी।