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रांची/डेस्क: रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन सदर सीओ मुंशी राम को कोर्ट से झटका लगा है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया हैं. कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज कर दी है.
सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुंशी राम रिश्वत नहीं ली हैृ. वे बेकसूर है. जानबुझकर उन्हें फसाया गया है. वही, ACB के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी मुंशी राम ने 50 हजार रिश्वत की मांग शिकायतकर्ता प्रभात कुमार सिंह से किया था. जिसमें 37 हजार रुपए घुस लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.
साथ ही आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपति मामले में पीयी दर्ज करने की विभागीय अनुशंसा की मांग राज्य सरकार से की गई है. दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मुंशी राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 7 जनवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया था.
बता दे कि बीते 2 जनवरी को एसीबी की टीम ने 37 हजार रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. और 3 जनवरी को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. वही, गिरफ्तारी के बाद मुंशी राम के मोरहाबादी स्थित फ्लैट पर एसीबी ने छापेमार की थी. उस छापेमारी में 11.42 लाख कैश बरामद किया गया था. जमीन के सीमांकन के लिए सीओ ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रिश्वत की मांग की थी. 37 हजार में तय हुआ था. रिश्वत देने से पहले शिकायतकर्ता ने एसीबी को सूचना दी थी, जिसके बाद एसीबी ने रंगेहाथों गिरफ्तार किया था.