झारखंडPosted at: अगस्त 28, 2024 अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत को हाईकोर्ट से मिली जमानत
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पत्थर कारोबारी टिंकल भगत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. पूर्व में सुरक्षित मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत में टिंकल के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि संबंधित खनन भूमि लीज पर ली हुई थी, इसलिए मामला शेड्यूल आफ ऑफेंस का नहीं बनता है. इसी ग्राउंड पर कृष्णा शाहा को भी बेल मिली थी. ये पूरा मामला 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा है. 7 जुलाई 2023 को टिंकल भगत को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 2 सितंबर 2023 को पीएमएलए कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था.