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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया हैं. यह मामला 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर एटीएस मंजूरी से जुड़ा है, जिसमें सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.
दरअसल, 31 अगस्त, 2022 को देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी द्वारा की गई शिकायत के बाद देवघर के कुंडा थाने में सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप था कि इन नेताओं ने एटीएस की निजी उड़ान भरने के लिए सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था और इस पर दबाव डाला था.
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार द्वारा दर्ज FIR को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि विमान अधिनियम 2020 के तहत जांच के लिए पहले मंजूरी नहीं ली गई थी. इसके बाद झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी.