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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश और आगे की सरकारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब भी मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी वित्त पोषित/सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश और केंद्र और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है. मीडिया रेपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह कार्रवाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन करती है.
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बता दे कि जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. पत्र दो राज्यों को लिखा गया है लेकिन इसका असर सभी राज्यों में महसूस किया जा रहा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.