झारखंडPosted at: सितम्बर 30, 2024 नाबालिक के साथ दु'ष्कर्म मामले में दोषी को मिला 20 वर्ष कारावास
न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय पोक्सो नरंजन सिंह ने पोक्सो मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जान तिर्की को दोषी कराते हुए 20 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. जानकारी के अनुसार घटना छह दिसंबर 2019 की है.बानो थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल से लौटने के दौरान 11 वर्षीय बच्ची को रोककर एवं उसे खलिहान में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को जान तिर्की ने अंजाम दिया था.बाद में उसने अपने स्वजनों से जानकारी दी थी.इसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सक्ष्य एवं दलीलें पेश की. उनके द्वारा कुल 11 गवाहों की पेशी कराई गई.अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुननें एवं प्रस्तुत किए साक्ष्य,जांच आदि के मद्देनजर आरोपित को दोषी माना व उपरोक्त कठोर सजा मुकर्रर की.