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रांची/डेस्क: गंगा नदी से पाइपलाइन बिछाकर साहेबगंज में पेयजल आपूर्ति के मामले में हाईकोर्ट में सशरीर पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव हाजिर हुए. मौके पर 210 दिनों की मोहलत मांगी गई. अदालत ने नाराजगी जताते हुए आग्रह ठुकरा दिया है.
अदालत ने कहा कि 24 घंटे हो काम, वही, अगली सुनवाई में सचिव फिर से उपस्थित होने को कहा है. अदालत ने कहा मामला 16 सालों से चल रहा है, वही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के गलत शपथ पत्र दायर करने पर भी स्पष्टीकरण मांगा है.
सचिव ने रेलवे से एनओसी लेने का हवाला दिया था लेकिन एनओसी के एवज में भुगतान की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी नही दी थी. मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि 16 सालों में सरकार मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं कर पा रही है. सिर्फ आश्वासन मिल रहा है.