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रांची/डेस्क: कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आदेश को अवरुद्ध करने की मंशा से IA दाखिल किया गया है. मामले में आदेश सुरक्षित होने के बाद IA दाखिल करना गलत. कोर्ट ने कहा कि ये प्रतीत होता है कि स्टेट आरोपियों का बचाव कर रहा है. शिकायतकर्ता की रिट से पहली नजर में अपराध संज्ञेय लगता है.
झारखंड पुलिस को CBI जांच में सहयोग करने का निर्देश
कोर्ट ने आगे कहा कि बंद पड़ी कोयला खदानों से भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. अदालत ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग माना. हाईकोर्ट ने कहा कि पदाधिकारी गुनहगारों को बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं. FIR की जगह आरोपियों के बचाव के लिए पक्ष रख रहे हैं. हाईकोर्ट ने CBI को प्रारंभिक जांच के लिए केस दर्ज करने का निर्देश दिया है.
ED भी मामले में जल्द दर्ज कर सकती है ECIR
अदालत ने माना कि इस मामले में ED को मनी लांड्रिंग की जांच करनी चाहिए. अब जल्द ही ED भी मामले में ECIR दर्ज कर सकती है. कोयला चोरी के आरोपी पुलिस पदाधिकारियों पर ED जांच की तलवार लटकी है. कोर्ट ने झारखंड पुलिस को CBI जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि कोयला चोरी के खिलाफ न्यूज 11 के वरिष्ठ पत्रकार अरुप चटर्जी ने आवाज बुलंद करते हुए रिट पिटीशन दर्ज किया है.