प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफ़नामा, अगली सुनवाई में रखेंगे अपना पक्ष
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: धनबाद कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का स्टे लगा दिया है.
कोयला चोरी आरोप मामले में धनबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को रोकने का आग्रह किया है. याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की आदेश को गलत बताया है. फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया था. झारखंड हाई कोर्ट ने नाराज होते हुए हस्तक्षेप याचिका खारिज की थी और प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया था. बता दें कि 3 अक्टूबर को न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अवैध कोयला खनन में पुलिस की संतलिप्ता को संदिग्ध माना था. मामले में सीबीआई द्वारा PE दर्ज करने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफ़नामा
सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी, निदेशक सीबीआई, क्षेत्रीय निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस महानिदेशक झारखंड, झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है, मामले में तब तक रोक लगी रहेगी. प्रार्थी को प्रार्थी को साक्ष्य और आधार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा. प्रार्थी ने धनबाद में अब तक अकूत 120000 करोड रुपए के घोटाले में पुलिस के संलिप्तता का आरोप लगाया है. वहीं, प्रार्थी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल किया है. वह इस मामले में अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे.