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झारखंड


3 साल पुराने लूटपाट मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा गवाह, आरोपी जाफर खान बरी

3 साल पुराने लूटपाट मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा गवाह, आरोपी जाफर खान बरी

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: लूटपाट के 3 साल पुराने मामले में एक भी गवाह गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा. अपर न्यायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने आरोपी जाफर खान को गवाही  के अभाव में बरी किया. आरोप को साबित करने के लिए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को कई मौका दिया था. कोर्ट ने एसएसपी और डीजीपी तक को गवाह लाने की सूचना दी थी. बावजूद इसके सूचक समेत एक भी चार्जशीटेड गवाह गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचा. 

 

सदर थाना क्षेत्र के बड़ंगाई निवासी अजमल हुसैन के साथ 9 अगस्त 2021 को लूटपाट हुई थी. लूटपाट के दौरान मारपीट की गई थी. मारपीट में सूचक का पैर टूट गया था. घटना को लेकर 17 अगस्त 2021 को सदर थाना में कांड संख्या 380/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 13 दिसम्बर 2021 को आरोपी जाफर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जांच में घटना को सही पाते हुए जांच अधिकारी ने 30 जनवरी 2022 को आरोपी जाफर खान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

 


 

 
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