झारखंड » गुमलाPosted at: जुलाई 03, 2024 वृद्ध महिला कि हत्या के आरोपी को 11 वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा
किशोर कुमार जायसवाल/गुमला
गुमला/डेस्क: एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत में बुधवार को डायन बिसाही के शक में वृद्ध महिला के हत्या के मामले में किता निवासी धरमू तुर्री को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. इस संबंध में सोमरा तुरी ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें कहा गया है कि चार नवंबर 2013 कि रात्रि आरोपियों के द्वारा टांगी व बलुआ अपने हाथ में लेकर आये एवं मेरी मां मरचो देवी एवं मेरी पत्नी बसंती देवी को डायन बिसाही बोल कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. कुछ देर के बाद मेरी मां मरचो देवी की मौत हो गई. इस दौरान मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर मुझे भी मारने के लिए दौड़ाया गया परंतु मैं भाग कर किसी प्रकार अपना जान बचाया. बताते चले कि उक्त मामले पूर्व में दो आरोपियों को सजा सुनाया जा चुका है.