झारखंडPosted at: जुलाई 02, 2024 हाईकोर्ट ने दिया आदेश, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर लगाई गई रोक
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है. यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होने वाली नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन पर लगाई गई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगाई थी. इस मामले में जस्टिस राजेश कुमार की बेंच द्वारा सुनवाई की गई. प्रार्थियों के तरफ से अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत में बहस की. इस संबंध में जगन्नाथ महतो व आठ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.