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रांची/डेस्कः रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बाद HEC के सीएमडी का चैंबर अटैच कर दिया गया है. दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पीवीटी लिमिटेड के याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है. दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मुजफ्फरनगर ने 2015/16 में एक करोड़ से अधिक का वेल्डिंग रॉड का सप्लाई किया था.
कोर्ट के आदेश मिलने के बाद सिविल कोर्ट के नज़ीर जिशान इक़बाल,सत्य देव कुमार, धर्मेंद्र सिंह के साथ अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, ओम प्रकाश रवि HEC पहुंचे. बिल के भुक्तान नहीं होने की वजह से कोर्ट से अटैच किया गया था.
अकाउंट भी किया जा चुका है फ्रिज
सिविल कोर्ट के पदाधिकारी और वकील CMD के चैंबर के पास अटैच की प्रक्रिया को पूरा करने पहुंचे हैं. बता दें कि, दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मुजफ्फरनगर कंपनी को लगभग 22 लाख 83 हजार रुपया रुपया का भुगतान नहीं हुआ. चंद्र भानु कुमार की कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद अटैच किया गया. इससे पहले बिल के भुगतान से संबंधित मामले में कोर्ट के आदेश के बाद HEC के अकाउंट भी फ्रिज किया जा चुका है.