भरत मंडल/न्यूज11 भारत
गिरिडीह/डेस्क: गांडेय प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जस्टिस आफ विल्स कार्यक्रम के तहत् जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पैनल अधिवक्ता बिपिन कुमार यादव, इम्तियाज अंसारी एंव एक्स्पर्ट मध्यस्थ अरुण कुमार ने लोगों को कानूनी जागरूकता शिविर की जानकारी दी. कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के गठन का उद्देश्य शोषित, पीड़ित, आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित लोगों को न्याय प्रदान करने के साथ अदालतों में मुकदमे के बोझ को कम करना हैं. इसी निमित्त लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र, लीगल एड क्लीनिक, लीगल फ्रंट कार्यालय समेत अन्य कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा हैं. प्राधिकार के माध्यम से अबतक वन वाद, बिजली, क्लेम, बैंक से संबंधित वाद समेत अन्य वाद में सैकड़ों हजारों लोगों को लाभ प्रदान किया जा रहा हैं.
बिपिन यादव ने कहा कि सात साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सकती. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चौबीस घंटे के भीतर आरोपी को जेल भेजेंगी. उन्होंने कहा कि सेक्सन 12 के तहत् महिला, पीड़ित समेत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्राधिकार निःशुल्क अधिवक्ता मुहैय्या कराएगी. मौके पर उपस्थित एक्सपर्ट मध्यस्थ अरुण कुमार ने लोगों को जागरूक किया. कार्यक्रम का संचालन पीएलवी वासुदेव पंडित ने किया. मौके पर पीएलवी अशोक कुमार वर्मा, संतोष पाठक, सरिता मरांडी, जयप्रकाश वर्मा, आनन्द पंडित, बीपीओ मनीषा टुडू, नाजिर अनील कुमार, मोतीलाल दास, सुशीला दास, इरफान आलम, अशोक कुमार, चंदन कुमार सिंह, दिलीप कुमार बेसरा, मो रहमतुल्लाह, मो निजाम, मंटु मोदी, मो गयासुद्दीन अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे.