झारखंडPosted at: दिसम्बर 20, 2024 16 साल तक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी डीडीसी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: शादी का झांसा देकर महिला के साथ 16 साल तक यौन शोषण करने के आरोपी सेवानिवृत्त डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को रांची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने अरविंद कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने उनके बेटे मनीष आनंद की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि महिला के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिशिर राज ने कोर्ट में पक्ष रखा.
क्या है पूरा मामला
नामकुम की रहने वाली विधवा महिला और अरविंद कुमार चौधरी की 2008 में नौकरी को लेकर मुलाकात हुई थी. पाकुड़ में तैनात अधिकारी अरविंद कुमार ने नौकरी देने का वादा करते हुए महिला को मिलने के लिए बुलाया था. फिर उसे एक कमरे में ले जाकर उसका यौन शोषण किया. जब महिला द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो अरविंद कुमार चौधरी ने उससे शादी का वादा किया. अरविंद ने महिला को बताया कि वह कुंवारा है. जब अरविन्द का लोहरदगा ट्रांसफर हुआ तो उसने दोबारा से महिला को बुलाया और उसके साथ शरारिक संबंध बनाया. अरविंद कुमार चौधरी 2012 में डीडीसी पद से सेवानिवृत्त हो गये.