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रांची/डेस्कः जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के साथ उनके पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दरअसल, हाईकोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका और उनके पिता और पत्नी की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाया. जिसमें तीनों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनाई गई. बता दें इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद वीरेंद्र राम ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.
बता दें मामले में इससे पहले 22 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी और बचाव पक्ष की पूरी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की तरफ से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अपना पक्ष रखा था. इस वक्त वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और उनके पिता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि अब पीएमएलए की विशेष अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है.
वहीं, जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने 21 और 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर और पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे. जिसके आधार पर 22 फरवरी 2023 को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वे तभी से जेल में बंद है उनपर टेंडर मैनेज कर अरबों की अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसके साथ ही काले धन को मनी लांड्रिंग कर खपाने का भी आरोप है. इसमें उनके कई सहयोगियों को भी ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.