Toll tax to be levied on government roads and brid

बिहार में सरकारी सड़कों और पुलों पर लगेगा टोल टैक्स, नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास के रखरखाव, मरम्मत एवं बेहतर संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 'बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम

By : Vaibhaw Vikram
बिहार में सरकारी सड़कों और पुलों पर लगेगा टोल टैक्स, नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

न्यूज11 भारत
पटना/डेस्क:
बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास के रखरखाव, मरम्मत एवं बेहतर संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 'बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026' को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार सरकार के स्वामित्व वाली चुनिंदा सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास पर वाहनों से यूजर फीस (टोल टैक्स) वसूला जाएगा.

सरकार के अनुसार, अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया जाएगा. साथ ही टोल दरों की हर वर्ष समीक्षा भी की जाएगी, ताकि आवश्यकतानुसार शुल्क में संशोधन किया जा सके. नई नियमावली के तहत FASTag और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से टोल वसूली को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, जिन वाहनों पर FASTag नहीं होगा, उनसे अधिक शुल्क वसूला जाएगा. इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने के साथ टोल संग्रहण प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुगम होगी.

सरकार ने स्थानीय निवासियों और अन्य पात्र लोगों के लिए रियायती पास की व्यवस्था भी की है. इसके अलावा नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन चालकों को भी शुल्क में छूट देने का प्रावधान रखा गया है. राज्य सरकार का कहना है कि नई टोल नीति से सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर मिलेगा और टोल वसूली प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी.

यह भी पढ़ें: जमशेदपुर को मिले नए SSP, सरायकेला में नए SP की तैनाती; हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.