झारखंडPosted at: मार्च 24, 2025
मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में आरोपी बिजली राय दोषी करार, 27 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में आरोपी बिजली राय को दोषी करार दिया गया है. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया. अब 27 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी. बता दें कि नोरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपी को 23 किलो गांजा के साथ 26 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार किया था. उसे गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा गया था. तलाशी के दौरान 23 किलो गांजा बरामद किया गया था. आरोपी करीब 10 महीने जेल काटने के बाद हाईकोर्ट से जमानत पर था. दोषी पाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. मामले को लेकर एनडीपीएस केस संख्या 23/2018 के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.