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रांचीः बीजेपी नेता अभय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मालूम हो कि जमशेदपुर के कदमा के शास्त्रीनगर में हुए हिंसा मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे2 कोर्ट में आभास वर्मा की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की है. इस मामले में सुनवाई होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बतातें चलें कि इसी मामले में पिछले दिनों आरोपी अधिवक्ता को जमानत मिल चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि अभय सिंह आगे क्या रास्ता अपनाते हैं.
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जानिए आखिर क्या था मामला
गौरतलब है कि 9 अप्रैल को जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर दो समुदायों के बीच किसी बात को लेकर दंगा शुरु हो गया था. दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरु हो गई थी, इसी पत्थरबाजी और हंगामे के बीच किसी युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. जिसके कारण स्थिति और बिगड़ गयी और देखते ही देखते पूरा शास्त्रीनगर में दंगा शुरु हो गया. इस दंगे के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए थे. इस दंगे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पर दंगाईयों ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरु कर दिया. इस पत्थरबाजी में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस पर पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर पत्थरबाजी कर रहे लोगों को तितर-बितर करने का प्रयास किया. लेकिन असामाजिक तत्वों ने छह दुकानें और दो बाइक जला दी, जबकि एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इस दंगे के बाद पुलिस ने इस मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें अभय सिंह समेत कई भाजपा नेता शामिल थे. इस घटना के बाद अभय सिंह की गिरफ्तारी का भाजपा की ओर से लगातार कड़ा विरोध किया जाता रहा है.