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रांची/डेस्क: बाघमारा से BJP विधायक ढुल्लू महतो पर एक भाजपा के पूर्व महिला नेत्री ने रेप का आरोप लगाया था. वहीं, अब इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो ((Dhullu Mahto) कोर्ट ने बड़ी राहत दी है दरअसल, कोर्ट ने मामले में ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है. बता दें, 13 फरवरी (मंगलवार) यानी आज धनबाद MP और MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस मामले में पीड़िता और उसके पति पहले ही गवाही के दौरान अपने आरोपों से इनकार कर चुके है. इस उत्पीड़न मामले को लेकर विधायक ढुल्लू महतो ने 12 फरवरी (सोमवार) को कोर्ट में अपना सफाई बयान दर्ज किया था.
जानें क्या पूरा मामला
बता दें, 12 फरवरी (सोमवार) को ढुल्लू महतो कोर्ट में पेश हुए. MP और MLA के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार के सवाल का जवाब देते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि वे निर्दोष है. साथ ही उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है. महिला ने बाघमारा विधायक पर यौन उत्पीड़न (sexual harassment) का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की थी. 15 फरवरी 2020 को धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था. पीड़िता महिला ने पहले धारा 164 के तहत दिए गए बयान में बताया था कि नवंबर 2015 में ढुलू महतो ने उसे हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाया था.
उसके शरीर को छुआ और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया. इसके बाद विधायक ने गलत हरकतें की. बयान में पीड़िता ने पहले कहा था कि जब वह गेस्ट हाउस गई थी तो आनंद शर्मा वहां थे. आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करता है और अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे अमीर बना देगा. बरहाल, कोर्ट में दिए गए बयान से अब पीड़ित महिला मुकर गई.